यूपी के मदरसों में चलती रहेगी पढ़ाई, हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अनुचित

Update: 2024-04-05 09:20 GMT

यूपी के मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट मैं बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश के 16000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की।

इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष की मदरसा बोर्ड की स्थापना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है सही नहीं हो सकता। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार फिलहाल 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी।

बता दें कि हाई कोर्ट ने 22 मार्च के अपने फैसले में 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' को असंवैधानिक करार दिया था। इस आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह भी है की हाई कोर्ट के फैसले का 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा और उन छात्रों के भविष्य के साथ या खिलवाड़ करना होगा। इसलिए छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना या स्थानांतरित करने का निर्देश उचित नहीं है।

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