ज्ञानवापी-शृंगार गौरी : वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 जुलाई को होगी सात मामलों की एक साथ सुनवाई

Update: 2023-05-23 11:29 GMT

वाराणसी। ज्ञानवापी को लेकर पर वाराणसी कोर्ट ने मंलगवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केस से जुड़ी सातों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई 7 जुलाई को करने का फैसला सुनाया है। ​​​​​जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने सोमवार यानी 22 मई की डेट में फैसला सुनाया है।

बता दें कि, मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग करने वाली चार वादिनियों सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया था कि ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े एक ही प्रकृति के सात अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई जिला जज की अदालत में की जाय। इसके बाद जिला जज की अदालत ने आदेश पारित किया और अलग-अलग मुकदमों से संबंधित फाइलें तलब कीं। इस मामले में सभी पक्ष के बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने एक साथ सातों याचिकाओं का फैसला सुनाने का निर्देश दिया है।

ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे मुस्लिम पक्ष की आपत्ति दूसरी ओर हिन्दू पक्ष ने कोर्ट से पूरे ज्ञानवापी परिसर के साइंटिफिक सर्वे और जीपीआर तकनीक से ASI से सर्वे की मांग की थी। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इसके लिए आपत्ति दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सोमवार को आपत्ति दाखिल की है। इस मामले में जिला जज डॉ० अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने इस सुनवाई की अगली तिथि 7 जुलाई की निर्धारित की है। इसके साथ ही ज्ञानवापी से जुड़े सात मुकदमों की एक साथ सुनवाई किए जाने के मामले में भी सात जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है।

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