गौरव गोगोई पर रिनिकी भुइयां मामले में बोलने पर लगा प्रतिबंध

Update: 2023-09-28 06:56 GMT


- कामरूप की अदालत ने 09 नवंबर तक कांग्रेस सांसद का मुंह किया बंद

गुवाहाटी, 28 सितंबर (हि.स.)। कामरूप (मेट्रोपॉलिटन) की एक अदालत ने आज जारी आदेश में कांग्रेस सांसद तथा लोकसभा में प्रतिपक्ष के उप-नेता गौरव गोगोई को हिदायत दी है कि वे रिनकी भुइयां के सब्सिडी मामले में कोर्ट के अगले आदेश तक कुछ नहीं बोलेंगे।

न्यायालय ने यह आदेश प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक तथा असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां द्वारा दायर किए गए एक मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई करते हुए दिये। न्यायालय के अपने आदेश में कहा है कि जब तक कोर्ट की सुनवाई चलेगी सांसद गौरव इस मामले में कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

ज्ञात होकर रिनकी भुइयां ने न्यायालय में इस संबंध में सभी कागजात जमा कराए। रिनिकी का कहना है कि केंद्र सरकार से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उनकी कंपनी ने कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं की है।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया था कि रिनिकी की कंपनी ने केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर लिए हैं। रिनिकी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने या उनकी कंपनी ने सब्सिडी के लिए कोई आवेदन ही नहीं किया था। कोर्ट ने इस संदर्भ में सुनवाई की अगली तारीख 09 नवंबर को मुकर्रर की है।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश/अरविंद

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