आईएएस विजय दहिया की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज

Update: 2023-06-02 14:27 GMT


चंडीगढ़, 2 जून (हि.स.)। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के आईएएस विजय दहिया को झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब दहिया पर एसीबी की गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। आईएएस विजय दहिया पिछले कई दिनों से भूमिगत हैं।

दरअसल, करनाल निवासी रिंकू मनचंदा की शिकायत पर इस मामले में एसीबी ने पूनम को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। तब पता चला कि पूनम चोपड़ा के लिंक कौशल विकास मिशन के चीफ विजय दहिया के साथ हैं। एसीबी ने ने इस केस में पूनम चोपड़ा के साथ विजय दहिया को भी नामजद कर लिया। एसीबी ने दहिया से पूछताछ भी की, लेकिन आरोपों को उन्होंने निराधार बताया था। जिसके बाद दहिया को छोड़ दिया था।

इसके बाद विजय दहिया ने अग्रिम जमानत के लिए पंचकूला की जिला कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। यहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट में शुक्रवार को इस केस की सुनवाई की और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। अब एसीबी किसी भी समय दहिया को गिरफ्तार कर सकती है।

दूसरी तरफ दहिया के खिलाफ दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए हरियाणा सरकार ने एसीबी से पूछा है कि वह आईएएस अधिकारी हैं और उनके केस में बगैर मंजूरी के किस आधार पर मामला दर्ज किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील

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