ऑनलाइन गेमिंग पर एक अक्टूबर से 28 फीसदी जीएसटी होगा लागू

Update: 2023-09-28 18:28 GMT


नई दिल्ली, 28 सितंबर (हि.स.)। एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर लागू होगा। ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए दांव के पूरे अंकित मूल्य पर यह कर लगाया जाएगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने गुरुवार को यह बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा। अग्रवाल ने कहा कि इसे लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने साफ किया कि जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक संबंधित अधिसूचना प्रक्रियाधीन हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में पिछली जीएसटी परिषद की बैठक में सभी राज्यों की सहमति से यह कदम उठाया गया है। पिछले लोकसभा सत्र के दौरान जीएसटी कानूनों में इससे संबंधित संशोधन पारित किया गया। हालांकि, एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभाओं में पारित कराना है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होने के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर/प्रभात

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