वाराणसी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव-2023 की रविवार की शाम प्रदेश चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। उत्तर प्रदेश में दो चरणों में निकाय चुनाव होगा। वहीं वाराणसी में पहले चरण यानी चार मई को नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। नगर निगम और नगर पंचायत के मेयर, पार्षद, अध्यक्ष व सभासदों के आरक्षण में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। 30 मार्च को जारी आरक्षण की सूची यथावत रखी गई है। इस चुनाव में 16.11 लाख 490 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण की जो सूची जारी की है, उसके मुताबिक नगर निगम में मेयर और पार्षदों के आरक्षण में किसी का बदलाव नहीं है। मेयर का पद अनारक्षित ही रहेगा। इस पद के लिए कोई भी चुनावी ताल ठोंक सकता है। 100 वार्डों के आरक्षण में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरह गंगापुर नगर पंचायत अध्यक्ष का पद पहले की तरह पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है। 10 वार्डों के आरक्षण में भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है।

वाराणसी मंडल की सीटों पर 11 से नामांकन

चुनाव आयोग ने इस बार के निकाय चुनाव में बहुत कम समय दिया है। वाराणसी मंडल की सभी जिलों चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर में प्रथम चरण में मतदान होना है। पहले चरण में नगर निगम और नगर पंचायत के लिए नामांकन प्रक्रिया 11 से 17 अप्रैल के बीच पूरी की जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच 18 अप्रैल को होगी। नाम वापसी 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। चार मई को चुनाव और 13 मई को नतीजे घोषित होंगे।

अधिसूचना के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब नगर निगम व नगर पंचायत क्षेत्र में कोई भी नए काम नहीं होंगे। पुराने काम चलते रहेंगे।

Updated On
Ankita Yaduvanshi

Ankita Yaduvanshi

Next Story