वाराणसी। नगर निगम शहरवासियों को फेस्टिवल सीजन का तोहफ़ा देने वाला है। निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स में दस प्रतिशत की छूट मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छूट के प्रस्ताव पर मेयर अशोक कुमार तिवारी ने मुहर लगा दी है। छूट का लाभ 3 जुलाई से 30 सितंबर के बीच प्राप्त किया जा सकेगा।

नगर निगम क्षेत्र में २.18 लाख मकान हाउस टैक्स के दायरे में हैं। इस वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से दो जुलाई के बीच 32 हजार मकान मालिकों ने हाउस टैक्स जमा किया है। १.86 लाख मकान मालिकों ने अब तक हाउस टैक्स नहीं जमा कर सके हैं। इसे ध्यान में रखकर ही छूट दी गई है। नगर निगम प्रशासन की मंशा है कि हर मकान मालिक से टैक्स जमा कराया जाए। इसमें छूट बड़ी भूमिका निभाएगा। इसका फायदा शहरवासियों को मिलेगा। नगर निगम का राजस्व भी बढ़ जाएगा।

हाउस टैक्स जमा कर चुके मकान मालिकों को भी मिलेगा लाभ

जिन 32 हजार मकान मालिकों ने हाउस टैक्स जमा किए हैं, उन्हें भी छूट का लाभ मिलेगा। नगर निगम प्रशासन के मुताबिक, ऐसे मकान मालिक अगले वित्तीय वर्ष में लाभ पाएंगे। उनके हिस्से से जमा हाउस टैक्स का दस फीसदी हिस्सा समायोजित किया जाएगा। इसके बाद जो धनराशि बचेगी, उसे हाउस टैक्स के रूप में जमा कराया जाएगा।

पूर्व मंत्री ने की थी मांग

पूर्व मंत्री व भाजपा नेता शतरूद्र प्रकाश ने हाउस टैक्स में छूट की मांग की थी। उन्होंने मेयर अशोक कुमार तिवारी को पत्र लिखा था और कहा था कि जलकर की तरह ही हाउस टैक्स में छूट भी दिया जाना चाहिए। अब मेयर ने छूट के प्रस्ताव मुहर लगा दी।

बनारसी नारद

बनारसी नारद

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