नगर निगम वाराणसी ने भवन स्वामियों को बड़ी सौगात दी है। अब नये घरों पर पहली बार मकान नम्बर लेने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही तुरन्त मकान नम्बर भी मिल जाएगा। अब कोई भी भवन स्वामी अपने मकान या फ्लैट का कर निर्धारण तत्काल करा सकते हैं, इसके लिए उन्हे कोई शुल्क नहीं देना होगा और उनका नाम नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज होगा। बता दें कि महापौर अशोक कुमार तिवारी ने हाउस टैक्स की समीक्षा बैठक में इस बात का परीक्षण कर निर्णय लेने को निर्देशित किया गया था। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कुमार असीम रंजन को परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा दिये गये प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत नये भवन जो प्रथम बार धारा-173 व 174 के अन्तर्गत कराच्छादन व कर के दायरे में लाये जाते हैं, उन पर धारा-213 की कार्यवाही न कर मात्र कर निर्धारण करते हुये (यथा स्वकर से प्रपत्र क-ख) कराच्छादन के दायरे में लाया जाना नियमानुसार उचित है, इससे नगर निगम की आय में बढ़ोत्तरी के साथ ही छूटे भवनों को कर के दायरे में लाया जाना सुविधाजनक है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के द्वारा इसे तत्काल सभी जोनो में लागू करने को आदेशित किया गया है। नगर निगम, वाराणसी के इस निर्णय के आधार पर कोई भी भवन स्वामी अपने नये भवन का विवरण यथा रजिस्ट्री पेपर, हलफनामा व अन्य आवश्यक अभिलेख लेकर सम्बन्धित जोन पर प्रस्तुत करने के बाद तत्काल उनको नया नम्बर देते हुये उनके भवन पर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप भरने के बाद गृहकर का निर्धारण कर दिया जायेगा। कोई भी भवन स्वामी अपना आवेदन नगर निगम वाराणसी के सम्बन्धित जोनल कार्यालय या नगर निगम मुख्यालय स्थित कंप्यूटर सेल/ मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन भवनों पर पूर्व से नगर निगम के द्वारा नम्बर दिया जा चुका है, ऐसे भवनों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

Ankita Yaduvanshi

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