वाराणसी। ज्ञानवापी के कई मामले वर्तमान में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में चल रहे हैं। इन्हीं मामलों में से एक मामला बैरिकेंडिंग हटाने का है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट आकाश वर्मा की अदालत में मंगलवार को ज्ञानवापी से जुड़े एक अन्य वाद में सुनवाई हुई। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष दाखिल अर्जी पर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने वाद पत्र में दर्शाए गए साक्ष्य के प्रपत्र को उपलब्ध कराने का गुहार लगाई गई थी। वादी पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस संबंध में साक्ष्य हर जगह उपलब्ध है। प्रतिवादी प्राप्त कर सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद आदेश हेतु 19 अगस्त की तिथि नियत की है।

प्रकरण के अनुसार ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से बड़ी पियरी निवासी अधिवक्ता अनुष्का तिवारी व इंदु तिवारी ने कोर्ट में वाद दाखिल की है। इसमें ज्ञानवापी स्थित आराजी पर भगवान का मालिकाना हक घोषित करने, केंद्र व राज्य सरकार से भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग और ज्ञानवापी की बैरिकेडिंग हटाने की मांग की गई है।

बनारसी नारद

बनारसी नारद

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