वाराणसी। ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुरक्षित रख ली हैं। कोर्ट में इसके लिए तीन दिनों तक सुनवाई चली थी। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित करते हुए सर्वे पर रोक जारी रखने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। वहीँ हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका (जिसमें उन्होंने जिला न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया था) को ख़ारिज कर दिया है।

वाराणसी जिला जज डॉ० अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखाने को छोड़कर शेष अन्य हिस्से के एएसआई से सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे रिपोर्ट चार अगस्त तक जिला जज की अदालत में पेश की जानी थी। जिला जज के आदेश को अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट में सर्वे के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने तीन दिनों तक सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने ASI के वैज्ञानिकों को भी तलब किया था। कोर्ट ने वैज्ञानिकों से खुदाई को लेकर भी सवाल किए थे। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा था कि सर्वे के दौरान परिसर में कोई खुदाई नहीं होगी और न ही इमारत को कोई नुकसान पहुंचेगा। अब इस मामले में आज हाईकोर्ट के ओर से फैसला आना है। सभी की निगाहें बस कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई हैं।

Updated On 3 Aug 2023 4:55 AM GMT
बनारसी नारद

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