वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र में हुए 1.40 करोड़ रुपए की डकैती के मामले में मुख्य आरोपित अजीत मिश्रा 'गुरुजी' की पुलिस कस्टडी रिमांड अदालत ने मंजूर कर ली है। सिविल जज (जूनियर डिविजन)/एफटीसी (प्रथम) शक्ति सिंह की अदालत ने बुधवार को मामले के विवेचक भेलूपुर थाना प्रभारी राजेश सिंह की अर्जी पर आरोपित अजीत मिश्रा को पांच घण्टे की पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन की ओर से मंगलवार को एपीओ मनोज मिश्रा व मधुसूदन तिवारी ने रिमांड पर पक्ष रखा। अदालत ने पुलिस के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के लिये आरोपित अजीत मिश्रा 'गुरुजी' को मंगलवार को जेल से तलब किया गया था।

बता दें कि भेलपुर थाना क्षेत्र में बीते 29 मई को कंपनी के कर्मचारी से 1.40 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी। इस मामले में बीते पांच जून को पुलिस ने भेलूपुर थानान्तर्गत बैजनस्था क्षेत्र में एक कार से 92.94 लाख रुपए की बरामदगी भी कर ली थी। जबकि अन्य रुपयों के बारे में कुछ पता नहीं चला। बाद में पुलिस ने इस मामले में भेलपुर थाने में मुख्य आरोपित अजीत मिश्रा उर्फ गुरुजी, सच्चिदानंद राय उर्फ मंटू, वसीम खान, प्रदीप पांडेय और घनश्याम मिश्रा समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें पांचों आरोपित अजीत मिश्रा उर्फ गुरुजी, सच्चिदानंद राय उउर्फ मंटू वसीम खान, प्रदीप पांडेय और घनश्वान मिश्रा इस समय जेल में बंद है, जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है। बता दें कि इसी मामले में तत्कालीन अपर पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) संतोष कुमार सिंह ने तत्कालीन थाना प्रभारी रमाकांत दुबे समेत सात पुलिसकर्मियों को भी दोषी पाने पर बर्खास्त कर दिया था। सातों आरोपी पुलिसकर्मी फरार चल रहे हैं।

बनारसी नारद

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