वाराणसी। भेलूपुर थाना अंतर्गत बैजनत्था क्षेत्र से हुए डेढ़ करोड़ की डकैती के आरोपियों की जमानत सोमवार को कोर्ट ने निरस्त कर दी। जिला जज डॉ० अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने 1.40 करोड़ रुपए की डकैती के मामले में सोमवार को चार आरोपितों समेत एक आरोपी अजीत मिश्रा उर्फ़ गुरु जी की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी।

गौरतलब है कि इस प्रकरण में संलिप्त चार आरोपी जेल में बंद हैं, जिनकी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। कोर्ट ने इन आरोपियों की नियमित जमानत अर्जी को निरस्त किया गया है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी मुनीव सिंह चौहान और वादी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने पैरवी की। पांचों आरोपियों की अर्जी पर तीन दिन पहले सुनवाई हुई थी।

बता दें कि भेलपुर थाना अंतर्गत बैजनत्था क्षेत्र में 29 मई 2023 को एक कंपनी के कर्मचारी 1.40 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी। इस घटना के दो दिन बाद पुलिस ने भेलूपुर थानान्तर्गत बैजनत्था क्षेत्र में एक कार से 92.94 लाख रुपए की बरामदगी की थी। इस मामले में भेलपुर थाने में अजीत मिश्र, सच्चिदानंद राय उर्फ मंटू समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण के एक और आरोपी अजीत मिश्रा उर्फ़ गुरु जी के खिलाफ कोर्ट ने पहले लुकआउट नोटिस और फिर कुर्की की कार्यवाही का आदेश जारी किया है।

वहीं पुलिस ने इस मामले में अपराधिक संलिप्तता पाते हुए 7 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया था। इस वहीं घटना के डेढ़ महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी अजीत मिश्रा पुलिस की पकड़ से दूर है और न ही पुलिस अब तक गायब 47 लाख रुपयों का पता लगा सकी है।

बनारसी नारद

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