वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र में हुए 1.40 करोड़ रुपए की डकैती के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपित अजीत मिश्रा के घर कुर्की की नोटिस चस्पा करते हुए कुर्की की उदघोषणा करने का आदेश दिया है। यह आदेश सिविल जज (जू. डि.)/ एफटीसी प्रथम की कोर्ट ने पुलिस की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया।

अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में विवेचक की ओर से कहा कि भेलूपुर डकैती कांड में शामिल मुख्य आरोपित तिलमापुर, सारनाथ निवासी अजीत मिश्रा के खिलाफ कोर्ट ने करीब एक माह पूर्व गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके बाद जगदीश कुमार पटेल वांछित है। पुलिस ने उसके निवास स्थान समेत अन्य संभावित स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन वह फरार है और उसका कहीं पता नही चल रहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि वह अपनी सम्पतियों को हटाने बढ़ाने की फिराक में लगा हुआ है। ऐसे में उसके खिलाफ धारा 82 (कुर्की) के तहत कार्यवाही करने की अनुमति दिए जाने की अदालत से अपील की गई थी। अदालत ने पुलिस के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आरोपित अजीत मिश्रा के खिलाफ कुर्की करने का आदेश दिया।

बता दें कि भेलपुर थाना अंतर्गत बैजनत्था क्षेत्र में 29 मई 2023 को एक कंपनी के कर्मचारी 1.40 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी। इस घटना के दो दिन बाद पुलिस ने भेलूपुर थानान्तर्गत बैजनत्था क्षेत्र में एक कार से 92.94 लाख रुपए की बरामदगी की थी। इस मामले में भेलपुर थाने में अजीत मिश्र, सच्चिदानंद राय उर्फ मंटू समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने इस मामले में अपराधिक संलिप्तता पाते हुए 7 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया था। वहीं घटना के एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी अजीत मिश्रा पुलिस की पकड़ से दूर है और न ही पुलिस अब तक गायब 47 लाख रुपयों का पता लगा सकी है।

बनारसी नारद

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