वाराणसी। बच्चा चोरी के मामले में पकड़े गए इंटरस्टेट गिरोह के तीन सदस्यों की अदालत ने पांच दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर कर दी है। सिविल जज जूनियर डिवीजन फ़ास्ट ट्रैक शक्ति सिंह की अदालत ने पुलिस कस्टडी की अवधि 27 मई की सुबह 10 बजे से 31 मई बजे से सुनाया।

बीते 14 मई की रात भेलुपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्र शुक्ल चौराहे से चार वर्ष के बच्चे का अपहरण हुआ था। इस मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पुलिस वाराणसी, राजस्थान और झारखंड से 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। इन अपराधियों के पास से 3 बच्चे भी बरामद हुए थे। मुकदमे के विवेचक दुर्गाकुंड चौकी प्रभारी आनंद चौरसिया ने इस मामले से जुड़े सबूतों और स्थानों को चिन्हित करने के लिए आरोपी संतोष गुप्ता, शिखा देवी और मनीष कुमार जैन को कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी।

पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि बच्चों को अगवा कर उन्हें राजस्थान और झारखंड में बेच दिया जाता था। विवेचक के अनुरोध पर जिला जेल में बंद आरोपियों में से सिंदुरिया पोखरी, शिवदासपुर निवासी संतोष कुमार गुप्ता व उसकी पत्नी की बहन शिखा देवी और राजस्थान निवासी मनीष कुमार जैन की पुलिस कस्टडी रिमांड अदालत ने मंजूर की है।

Updated On 27 May 2023 9:51 AM GMT
बनारसी नारद

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