Union Budget 2023 India : टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव, 7 लाख रुपये के इनकम पर कोई टैक्स नहीं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sithraman) लोकसभा में साल 2023-24 का बजट (Budget 2023-24) पेश कर रही हैं। इस दौरान सबकी निगाहें उनके बजट भाषण पर ही टिकी हुई…
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sithraman) लोकसभा में साल 2023-24 का बजट (Budget 2023-24) पेश कर रही हैं। इस दौरान सबकी निगाहें उनके बजट भाषण पर ही टिकी हुई हर वर्ग को उम्मीद है कि उनके लिए इस साल बजट में कुछ खास हो। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने गरीबों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) एक साल के लिए आगे बढ़ाई जा रही है, यानी अगले 1 साल तक लोग फ्री राशन ले सकेंगे। इसके अलावा और भी कई बडे़ ऐलान किए है, आइए जानते है।
क्या है पीएम गरीब कल्याण योजना
दरअसल,कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की शुरुआत की थी। इसमें गरीबों या जरूरतमंदों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार की पीएम गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री राशन का लाभ दिया जा रहा है। इसे योजना को बंद करने के लिए सितंबर, 2022 का समय चुना गया था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे आगे के लिए बढ़ा दिया।
टैक्स स्लैब में कटौती का बड़ा ऐलान
टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत का एलान किया गया है। अब नई इनकम टैक्स रिजिम के तहत 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये कर दिया गया है।
नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. 6 से 9 लाख रुपये तक के आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।
मौजूदा टैक्स स्लैब
नई इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. 2.50 से 5 लाख रुपये तक के आय 5 फीसदी टैक्स लगता है जिसमें 87ए के तहत रिबेट का प्रावधान है. 5 से 7.50 लाख रुपये के आय पर 10 फीसदी, 7.50 से 10 लाख तक के आय पर 15 फीसदी, 10 से 12.50 लाख रुपये के आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख तक के आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा के आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है।
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