वाराणसी। Gyanwapi Masque मामले में पैरोकार राखी सिंह के अधिवक्ता गौंड ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऑर्डर 1 रूल 10 की याचिका दायर की। यह याचिका मुख़्तार अहमद अंसारी और…
![There is no grave in the mosque only the remains of the temple are there Rakhi Singh There is no grave in the mosque only the remains of the temple are there Rakhi Singh](http://varanasitoday.com/wp-content/uploads/2023/02/There-is-no-grave-in-the-mosque-only-the-remains-of-the-temple-are-there-Rakhi-Singh.jpg)
वाराणसी। Gyanwapi Masque मामले में पैरोकार राखी सिंह के अधिवक्ता गौंड ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऑर्डर 1 रूल 10 की याचिका दायर की। यह याचिका मुख़्तार अहमद अंसारी और अन्य द्वारा दायर मुकदमें के विरुद्ध डाली गयी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मस्जिद परिसर में कब्र है और उसके उर्स की अनुमति प्रदान की जाए। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तारीख 28 फरवरी दी है।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शिवम गौंड ने राखी सिंह की तरफ से ऑर्डर 1 रूल 10 में एक याचिका दायर करने के बाद बताया कि मुख्तार अंसारी और अन्य ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में कब्रें हैं और उनपर उर्स मनाने की अनुमति दी जाए। इसपर याचिका दायर करते हुए राखी सिंह ने कोर्ट से कहा है कि परिसर में जिन्हे कब्र बताया जा रहा है दरअसल वो कब्र नहीं बल्कि मंदिर के टूटे हुए अवशेष, अनुभाग, शिलापट्ट और खम्भे हैं जिन्हे 349 साल पहले तोडा गया। टूटने के बाद चारों तरफ फ़ैल गए जिन्हे आज कब्र बताया जा रहा है।
यहाँ न कोई कब्र है न कब्रिस्तान। उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट से याचिका के जरिये कहा है कि इस मामले में कोर्ट हमें बिना सुने कोई भी फैसला न दे। कोर्ट ने इस सम्बन्ध में अगली तारीख 28 फरवरी तय की है।
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