वाराणसी। 7 साल पुरानी अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए उपद्रव से जुड़े मामले में आज वाराणसी की MP-MLA कोर्ट में महंत बालक दास और महंत संतोष दास उर्फ सतुआ…

वाराणसी। 7 साल पुरानी अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए उपद्रव से जुड़े मामले में आज वाराणसी की MP-MLA कोर्ट में महंत बालक दास और महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। बुधवार को इस मामले में फरार घोषित महंत बालक दास और महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा ने MP-MLA कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने महंत बालक दास और महंत संतोष दास की कोर्ट ने नियमित जमानत मंजूर कर ली है।

बता दें कि कोर्ट ने महंत बालक दास और महंत संतोष दास की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। साथ ही, उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की थी।

5 अक्टूबर 2015 को गणेश प्रतिमा के विसर्जन को लेकर हुआ था बवाल

बता दें कि गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन करने पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा और महंत बालक दास ने पांच अक्तूबर 2015 को मैदागिन स्थित टाउनहॉल मैदान से प्रतिकार यात्रा निकाली थी। यात्रा के दौरान गोदौलिया चौराहे पर बवाल हुआ था। आगजनी की गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। साथ ही मुकदमा दर्ज करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।

दशाश्वमेध थाने में दर्ज है मुकदमा

पुलिस ने मामले की विवेचना की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में दशाश्वमेध थाने में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास, पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास, पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अजय राय, मंडुवाडीह थाने के हिस्ट्रीशीटर पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू राय, अरुण पाठक, अजय चौबे, अमरनाथ यादव उर्फ डब्बल और असित दास समेत अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था।

Updated On 5 Jan 2023 4:40 AM GMT
Ankita Yaduvanshi

Ankita Yaduvanshi

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