स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारेंट, जानिए क्या है मामला
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नई दिल्ली। स्वामी प्रसाद मौर्य आये दिन अपने बयानों के चलते सुर्ख़ियों में बने रहते हैं लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा एक अलग मामला सामने आया है। दरअसल, बिना तलाक़ लिए धोखाधड़ी से दूसरी शादी करने की आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद पुत्री संघमित्रा व खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के कोर्ट ने सुनवाई के लिए हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी किया है। सांसद संघमित्रा और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्या पर वादी के साथ मारपीट, गालीगलौ और जानमाल की धमकी व साज़िश रचने का आरोप है।
वादी दीपक कुमार स्वर्णकार जो कि सुशांत गोल्फ सिटी के रहने वाले है। उनके परिवाद पर कोर्ट ने संघमित्रा, स्वामीप्रसाद मौर्या, सूर्यप्रकाश शुक्ला उर्फ़ चिंटू, नीरज तिवारी और रितिक सिंह को बतौर आरोपी कोर्ट में पेश किया था।
उन्होंने यह आरोप लगाया था कि वादी दीपक और संघमित्रा 2016 से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें यह बताया था कि सांसद संघमित्रा का उनके पहले पति से तलाक़ हो गया है। इसके बाद वादी दीपक ने संघमित्रा से उसके घर पर 3 जनवरी 2019 को शादी कर ली। लेकिन संघमित्रा ने 2019 के चुनाव में शपथपत्र देकर ख़ुद को अविवाहित बताया। जिसके बाद दीपक को पता चला कि संघमित्रा का मई 2021 में तलाक़ हुआ था।
20 फरवरी को होगी अब अगली सुनवाई
वादी ने अपने आरोप में आगे कहा कि जब वर्ष 2021 में विधि विधान से विवाह बात आई, तो आरोपी स्वामीप्रसाद मौर्या ने उनके ऊपर कई बार जानलेवा हमला अलग-अलग स्थानों पर करवाया। इस मामले को लेकर MPMLA कोर्ट के विशेष ACJM अम्बरीश श्रीवास्तव ने अलगी तारीख नियत की है। बिना तलाक शादी के मामले की अगली सुनवाई अब 20 फ़रवरी को होगी। इसके लिए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्या और उनके सांसद पुत्री संघमित्रा के लिए जमानती वारेंट जारी किया है।
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