मुख्तार के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने का है मामला
माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हथियार लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। यूपी पुलिस ने शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने के आरोप में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। शीर्ष अदालत ने बीते जनवरी माह में जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर यूपी सरकार से इसके लिए जवाब मांगा था।
दरअसल, 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अंसारी के ऊपर फेमस शूटर होने का दावा करके लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने का आरोप लगा था।
बताते चलें कि नवंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अब्बास अंसारी द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि उसने भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा जारी आयात परमिट का उल्लंघन करते हुए एक पिस्तौल एक राइफल और छह बैरल का आयात किया था। इसके अलावा दो बैरल प्रतिबंधित बोरों का भी आयात किया था।
इसके अलावा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अब्बास ने एक रिवॉल्वर का विज्ञापन कराया था और उसके पास 4,431 कारतूस भी मिले थे।