69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे का सही से पालन ना किया जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को सुनवाई पूरी की है। इस मामले में पिछले साल बीते 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले दिया था। एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अपील पर यह सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया है।

बताते चलें कि परिषदीय विद्यालयों के 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट को फिर से देखने (रिविसिट) करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था।

इसके खिलाफ 19000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों के खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी।

Vipin Singh

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