वाराणसी में कल देर रात, 10 बजे के बाद भी मंडुवाडीह थाने के बगल में एक धार्मिक भंडारे में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था। लाउडस्पीकर के शोर के चलते लोग…

वाराणसी में कल देर रात, 10 बजे के बाद भी मंडुवाडीह थाने के बगल में एक धार्मिक भंडारे में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था। लाउडस्पीकर के शोर के चलते लोग सो नहीं पा रहे थे और पढ़ाई करने वाले बच्चे भी बुरी तरह से परेशान थे। इसी बीच एक स्थानीय व्यक्ति ने 'सत्या फाउण्डेशन' के हेल्पलाइन नंबर 9212735622 पर कॉल कर इसकी सूचना दी। इसके बाद संस्था के सचिव चेतन उपाध्याय ने ट्वीट किया और साथ ही वाराणसी पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 9454401645 पर भी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने उक्त लाउडस्पीकर को बंद करा दिया।

जानें क्या कहता है कानून?

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) नियम- 2000 के तहत रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच, सिवाय साउंडप्रूफ ऑडिटोरियम के, किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर खुली जगह में बजाना एक अपराध है और दोषी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के तहत ₹1,00,000 तक का जुर्माना या 5 साल तक की जेल या एक साथ दोनों सजा हो सकती है।

ध्यान रहें कि रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर को 100% स्विच ऑफ करने का नियम है और दिन के दौरान भी नियंत्रित स्वर में ही लाउडस्पीकर बजाया जा सकता है। दिन में आवाज को कम कराने और रात 10 से सुबह 6 के बीच आवाज को बंद कराने हेतु गुप्त शिकायत दर्ज करने के लिए यूपी पुलिस के डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर 7570000100 पर गुप्त शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. बस लिखित शिकायत के अंत में लिखना पड़ेगा कि कृपया शिकायतकर्ता का नाम और नंबर गुप्त रखा जाए।

Updated On 20 Feb 2023 8:58 AM GMT
Ankita Yaduvanshi

Ankita Yaduvanshi

Next Story