वाराणसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 योजनान्तर्गत माह नवम्बर, 2022 के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण जनवरी 2023 में 6 से 16 जनवरी तक निःशुल्क कराने का निर्देश दिया गया…

वाराणसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 योजनान्तर्गत माह नवम्बर, 2022 के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण जनवरी 2023 में 6 से 16 जनवरी तक निःशुल्क कराने का निर्देश दिया गया है। जिसके अनुपालन में जनपद में प्रचलित 602297 राशनकार्डों के सापेक्ष 412389 राशनकार्डों पर उचित दर दुकानों द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। शासन की ओर से वितरण की अंतिम तिथि विस्तारित करते हुए 18 जनवरी निर्धारित कर दी गयी है।

जिला पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा ने बताया कि उक्त निर्देश के अनुपालन में जनपद के अवशेष बचे अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत माह नवम्बर, 2022 के लिए आवंटित खाद्यान्न का वितरण अन्त्योदय कार्डधारक को प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्रा० चावल) की दर से तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक प्रति यूनिट 5 किग्रा खाद्यान्न (02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० चावल) की दर से पूर्णतया निःशुल्क जारी रहेगा।

मोबाइल ओ.टी. पी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की सुविधा वितरण की पूर्व से निर्धारित अंतिम तिथि 16 जनवरी के साथ वितरण की अंतिम 18 जनवरी को भी उपलब्ध रहेगी।

Updated On 16 Jan 2023 10:36 AM GMT
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