वाराणसी। जिला जज डॉ० अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने भेलूपुर थाना क्षेत्र में 1.40 करोड़ रुपए की डकैती के मामले में आरोपित बर्खास्त तत्कालीन थाना प्रभारी रमाकांत दुबे समेत सात पुलिस कर्मियों और एक अन्य की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। कोर्ट में अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी मुनीब सिंह चौहान ने पैरवी की।

बता दें कि भेलपुर थानांतर्गत बैजनत्था क्षेत्र में 29 मई 2023 को एक कंपनी के कार्यकाल में 1.40 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी । भेलूपुर पुलिस ने 31 मई को शंकुलधारा पोखरा के पास खड़ी लावारिस कार से 92 लाख 94 हजार रुपए की बरामदगी की थी। जिसके बाद इस मामले में भेलपुर थाने में अजीत मिश्र, सच्चिदानंद राय उर्फ मंटू समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपित सच्चिदानंद राय को आठ जून और तीन आरोपितों प्रदीप पांडेय, वसीम खान व घनश्याम मिश्रा को छह जून को नई दिल्ली कनॉट प्लेस से गिरफ्तार किया था। बाद में पांचवां आरोपित अजीत मिश्रा उर्फ गुरु को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

वहीं इस मामले में आरोपित बर्खास्त तत्कालीन थाना प्रभारी भेलूपुर रमाकांत दुबे समेत सात पुलिसकर्मी एक अन्य को आरोपी बनाया था। पुलिस कर्मियों समेत आठ की अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसपर सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

Ankita Yaduvanshi

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