उधमपुर कोर्ट ने दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को सुनाई 2 वर्ष काराबास की सजा
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उधमपुर, 14 मार्च (हि.स.)। उधमपुर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हक नवाज जरगर ने दुष्कर्म के प्रयास के मामले में तीरथ राम उर्फ बाबू राम पुत्र अशोक कुमार निवासी माली तहसील व जिला ऊधमपुर को अंडर सेक्शन 354आरपीसी के अंतर्गत तीन हजार रुपये के जुर्माने के साथ दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। और जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पहले से ही भोगी गई हिरासत की अवधि को यहां ऊपर लगाए गए दंड के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 अगस्त 2012 को लगभग 11ः30 बजे जब नाबालिग चुन्नी लाल की दुकान पर दूध देकर लौट रही थी। जब वह गली तालाब के पास पहुंची, तो आरोपी ने आपराधिक इरादे से उसे दाहिने हाथ से पकड़ लिया। उसके साथ बलात्कार करने के लिए उसके कपड़े फाड़ने और उसे जमीन पर गिराने लगा। हालांकि, उसकी चीख-पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे जिन्होंने आरोपी की नापाक मंशा को नाकाम कर दिया। पीड़िता की लिखित रिपोर्ट पर, 30 अगस्त 2012 को प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः धारा 376/511 आरपीसी के तहत अदालती आरोपों में इस आरोप पत्र की प्रस्तुति हुई। आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। वहीं अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों की सूची में से 5 गवाहों का परीक्षण कराया।
वहीं दोनों वकीलों की दलीलें सुनने एवं मिले साक्ष्यों के आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हक नवाज जरगर ने आरोपी को आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे दो वर्ष की सश्रम काराबास एवं तीन हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। अगर आरोपी दिए गए समय में जुर्माना नहीं चुकायेगा तो उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार/रमेश/बलवान
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