जयपुर, 14 मार्च (हि.स.)। राजधानी जयपुर में पावर बाइक बुलेट के साइलेंसर को मोडिफाईड कर तेज आवाज (पटाखे फटने जैसी) निकालने और वाहनों के आगे-पीछे लगने वाली नम्बर प्लेट परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं लगाने वाले मैकेनिक और चालकों के खिलाफ अब जयपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई और इस संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) जयपुर शहर की ओर से एक आदेश जारी कर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट,पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त(एडि.डीपीसी), सहायक पुलिस आयुक्त(एसीपी) कार्यालय सहित सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रकाशित कर सार्वजनिक किया गया है।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून -व्यवस्था) जयपुर शहर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि बुलेट बाइक के साइलेंसर को मोडिफाईड कर पटाखों जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर के कारण आमजन के क्षोभ उत्पन्न हो जाता है और ध्यान भटकने के कारण दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि जयपुर शहर में बुलेट बाइक के साइलेंसर के माध्यम से पटाखों की आवाज निकालने की सर्वाधिक शिकायतें पुलिस को काफी समय से मिल रही है और जिस पर जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देशन पर एक विशेष अभियान चलाकर बाइक से पटाखों की आवाज निकालने वाले चालकों पर पुलिस नकेल कसने की तैयारी के साथ वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी जाएगी। पूर्व में भी पुलिस द्वारा इसी तरह के अभियान चलाकर अशांति फैलाने वाले चालकों की विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है और अब एक बार फिर से शिकायतें मिलने पर जयपुर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देगी।

कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि इसके अलावा वाहनों पर नम्बर प्लेट लगाने वाले मैकेनिकों द्वारा वाहनों के आगे-पीछे लगने वाली नम्बर प्लेट परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं लगाई जाकर विभिन्न प्रकार की अमानक, डिजायनदार, छोटे-बड़े आकार की नम्बर प्लेट्स लगाई जाती है एवं नंबरों को लगाने से पहले उनकी वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र ( व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट/आरसी) से पूरी तरह वेरिफिकेशन भी नहीं किया जाता है। जिससे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन तो होता ही है,साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर वाहन की नम्बर प्लेट पढ़ने में नहीं आ पाने से फरार होने की आशंका भी बनी रहती है। इस प्रकार के मॉडिफाइड साइलेंसर एवं विभिन्न प्रकार की अमानक नम्बर प्लेट लगाने वाले गैराज के संचालकों,मैकेनिकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए है। जिससे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण व अपराध को नियंत्रित किया जा सके। इस पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है।

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (द्वितीय) कुंवर राष्ट्रदीप ने विभिन्न मोटरसाइकिल गैरेज के संचालकों,मैकेनिक से अपील की है कि पावर बाइक,बुलेट इत्यादि मोटर साइकिल के साइलेंसर को मॉडिफाई कर तेज आवाज (पटाखे फटने जैसी) निकालने वाले साईलेन्सर नही लगायेंगे और साथ ही वाहनों के आगे-पीछे लगने वाली नम्बर प्लेट परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप ही लगायेंगे। विभिन्न प्रकार की फैंसी, डिजायनदार, छोटे-बड़े आकार की नम्बर की प्लेट्स एवं बिना आरसी से वेरिफिकेशन के नम्बर प्लेट्स वाहनों पर नहीं लगाए।

हिन्दुस्थान समाचार/ दिनेश/संदीप

Updated On 22 March 2023 12:04 PM GMT
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