कोलकाता, 19 सितंबर (हि.स.)। बंगाल स्कूल नियुक्ति भ्रष्टाचार मामलेे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अदालत में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के लिखित बयान की एक कॉपी सौंपी। बनर्जी का बयान 13 सितंबर को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती मामले में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान लिया गया था। मंगलवार को बनर्जी के वकील को भी अपनी ओर से उसी लिखित बयान की एक कॉपी जमा करनी थी। हालांकि, बनर्जी के वकील और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी ओर से इसे प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय मांगा। न्यायमूर्ति घोष ने याचिका को तीन दिनों के लिए खारिज कर दिया और सिंघवी को बुधवार तक इसे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बुधवार को शाम 4.30 बजे मामले की दोबारा सुनवाई होगी। 13 सितंबर को साल्ट लेक में ईडी के केंद्र सरकार कार्यालय (सीजीओ) परिसर में बनर्जी से नौ घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद, उन्होंने मीडियाकर्मियों को बताया कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के लिए चुना गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह उसी दिन विपक्षी आईएनडीआई ब्लॉक की समन्वय समिति की पहली बैठक में शामिल नहीं हो सकें। हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश

Updated On 20 Sep 2023 12:19 AM GMT
Agency Feed

Agency Feed

Next Story