उदयपुर, 26 मई (हि.स.)। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बेंच ने उदयपुर के सेवाश्रम चौराहा स्थित अरुणोदय सामर आई एंड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लीनिक व उनके चिकित्सकों पर लापरवाही की क्षतिपूर्ति के रूप में 20 लाख रुपये मय ब्याज अदा करने का आदेश सुनाया है।

राज्य उपभोक्ता आयोग सर्किट बेंच उदयपुर के न्यायिक सदस्य एस.के.जैन व रामफूल गुर्जर ने उदयपुर निवासी प्रार्थी कमलेश दवे, जाह्नवी दवे एवं हिया दवे के प्रकरण में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। गुर्जर ने बताया कि परिवादी कमलेश व जान्हवी दवे एवं हिया दवे की माता मीनाक्षी दवे के गर्भवती होने पर अरुणोदय सामर आई एंड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लीनिक, सेवाश्रम चौराहा, उदयपुर में मई, 2009 में दिखाया था। नवम्बर 2009 में सिजेरियन डिलीवरी के समय अरुणोदय सामर आई एंड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लीनिक ने चिकित्सकीय लापरवाही बरतते हुए मीनाक्षी दवे की इलियक आर्टरी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे लगातार रक्तस्राव होता रहा, जिसके कारण मीनाक्षी दवे की स्थिति गंभीर हो गई तथा समय पर उच्च सेंटर के लिए रेफर नहीं किये जाने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मीनाक्षी दवे की 19 नवम्बर 2009 को मृत्यु हो गई। आयोग ने मामले की विस्तृत सुनवाई करते हुए अरुणोदय सामर आई एंड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लीनिक व उसके चिकित्सक डॉ. अरुण कुमार एवं डॉ. राजकुमारी सामर की चिकित्सकीय लापरवाही मानते हुए 20 लाख रुपये मय ब्याज अदा करने के आदेश दिये हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/सुनीता कौशल/ईश्वर

Updated On 26 May 2023 8:13 PM GMT
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