रांची, 29 सितम्बर (हि. स.)। साहिबगंज जिले में हुए अवैध खनन मामले के आरोपित पत्थर खदान संचालक टिंकल भगत की जमानत याचिका पर शुक्रवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि सात अक्टूबर निर्धारित की। टिंकल ने अपने अधिवक्ता सुधीर कुमार के माध्यम से ईडी की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है।

उल्लेखनीय है कि टिंकल भगत मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का सहयोगी है। अवैध खनन मामले में पिछले वर्ष 29 जुलाई 2022 को टिंकल भगत सहित छह लोगों के खदान की जांच भी की गयी थी। इसके बाद ईडी ने तीन अगस्त 2022 को टिंकल भगत सहित अन्य लोगों से ईडी ऑफिस में पूछताछ की थी। बाद में 7 जुलाई 2023 को ईडी ने टिंकल भगत को गिरफ्तार किया था।

हिन्दुस्थान समाचार/ विकास

Updated On 29 Sep 2023 11:59 PM GMT
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