पलामू, 26 मई (हि.स.)। पलामू व्यवहार न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानू प्रताप शाही आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेश हुए। पेशी के बाद सुनवाई के दौरान अदालत ने रिहा करने के आदेश पारित किया। यह फैसला न्यायालय के न्यायिक दण्डाधिकारी सतीश कुमार मुंडा ने सुनाया।

शाही पर आरोप था कि वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बगैर अनुमति के भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में खरौंधी मध्य विद्यालय के मैदान में लाउडस्पीकर का प्रयोग किया था। इस मामले में तत्कालीन अंचलाधिकारी ने 10 अक्तूबर 2014 को आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन के प्राथमिकी पुलिस में दर्ज कराई थी।

तब शाही भारत नौजवान संघर्ष मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लङ रहे थे। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में शाही को रिहा करने के आदेश दिया। इसी तरह एक अन्य मामले में इस अदालत ने 2014 में दर्ज कांग्रेस के उम्मीदवार केपी यादव को आचार संहिता उल्लंघन के मामले रिहा करने का आदेश दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/ दिलीप कुमार/प्रभात

Updated On 26 May 2023 10:50 PM GMT
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