जयपुर, 26 मई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, 2022 में आरपीएससी की ओर से घोषित की गई राजनीति विज्ञान विषय की उत्तर कुंजी में आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक व आरपीएससी सचिव से जवाब मांगा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश हरिशंकर वर्मा की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता एलके शर्मा ने बताया कि आरपीएससी ने 28 अप्रैल 2022 को स्कूल व्याख्याता के पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसमें राजनीति विज्ञान विषय के 1196 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। इसमें याचिकाकर्ता ने एससी वर्ग से आवेदन किया और लिखित परीक्षा में भाग लिया। लिखित परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 27 व 59 के उत्तर आरपीएससी की ओर से जारी उत्तर कुंजी में गलत बताए गए। जिस पर याचिकाकर्ता ने आरपीएससी में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जबकि आरपीएससी ने उसकी आपत्ति का निस्तारण किए बिना ही 4 मई 2023 को अंतिम परिणाम जारी कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि आपत्ति का निस्तारण नहीं होने तक भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ईश्वर

Updated On 26 May 2023 8:25 PM GMT
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