मंडी, 26 मई (हि.स.)। हाईकोर्ट ने मंडी नगर निगम के कमीशनर द्वारा लिए एक गैर कानूनी फैसले के अमल पर रोक लगा दी है। रेहड़ी-फड़ी यूनियन के प्रधान व टाऊन वैंडिंग कमेटी के सदस्य सुरेंद्र कुमार और प्रवीण कुमार ने बताया कि गत 8 मई को हुई टाऊन वैंडिंग कमेटी की बैठक में सकोहडी पुल के पास केनरा बैंक की तरफ वर्षों से रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों को वहां से हटाने के कम्मिशन्नर के फैसले पर रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि यहां पर वर्षों से लग रही 9 रेहडिय़ों को से दूसरी जगह स्थान आवंटित करने बारे गत टाउन वैंडिंग कमेटी में विवाद हो गया था और यूनियन ने इसे वैंडिंग जोन बनाने की मांग की थी जिसके लिए बैठक एक सब कमेटी गठित की गई थी। जिसे 20 मई तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। लेकिन कम्मिशनर ने 15 मई को शहर में 39 रेहड़ी-फड़ी लगाने के लिए 35 चयनित करने की अधीसूचना जारी कर दी थी और बड़ी चालाकी से इस वैंडिंग जोन का नाम बदल कर सकोहडी पुल से सकोढी खड्ड और उसे टारना रोड़ की तरफ नोटिफाई कर दिया और फिर जो 9 रेहड़ी वाले पिछले बीस साल से यहां रेहड़ी लगा रहे हैं उन्हें यहां से हटने के लिए 16 मई को नोटिस जारी कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/ मुरारी/सुनील

Updated On 26 May 2023 6:31 PM GMT
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