नई दिल्ली, 26 मई (हि.स.)। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल में एक और पटाखा विस्फोट में दो व्यक्तियों की मौत के मामले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 4 सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है कि पश्चिम बंगाल में एक और पटाखा विस्फोट होने पर 23 मई को मालदा शहर में दो व्यक्तियों की मौत हो गई। कथित तौर पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस चौकी और नगर पालिका से कुछ ही मीटर की दूरी पर पटाखों और कार्बाइड की अवैध जमाखोरी देखी जा सकती है। राज्य में ऐसे तीन विस्फोट हो चुके हैं, जिनमें पिछले 08 दिनों में 16 लोगों की मौत हुई है।

आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, तो यह विस्फोट के पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन है। जाहिर है, राज्य के अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप इतने कम अंतराल में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही हैं।

तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी, पीड़ितों का चिकित्सा उपचार और मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधियों और घायलों को दिया गया मुआवजा, यदि कोई हो, की स्थिति भी शामिल होनी चाहिए। आयोग इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहेगा।

गौरतलब है कि आयोग ने हाल ही में राज्य के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में इसी तरह की एक घटना का स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें एक अवैध पटाखा कारखाने में विस्फोट के बाद कम से कम 09 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। मामले में राज्य सरकार की रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

हिन्दुस्थान समाचार/सुशील/दधिबल

Updated On 26 May 2023 6:56 PM GMT
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