फरीदाबाद, 19 सितम्बर (हि.स.)। युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप करने वाले तीन युवकों को मंगलवार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी पर 60 हजार रुपए और दो अन्य पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं दूसरी ओर एक अन्य मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा सुनाई और उस पर 55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि मुजेसर इलाके की रहने वाली 27 साल की युवती पलवल में एक स्पा सेंटर में काम करती थी। 22 दिसंबर 2021 को वह ऑटो से बल्लभगढ़ पहुंची और वहां से शाम करीब छह बजे वाईएमसीए चौक पहुंच गई। वहां सारन गांव में किराए पर रहने वाला राजू ऑटो चालक मिल गया। उसे महिला को ऑटो में बैठाकर जबरन अपने कमरे पर ले गया। वहां उसके दो अन्य साथी मथुरा यूपी के गांव चांदपुर खुर्द निवासी नीरज और राजस्थान के भरतपुर निवासी रिंकू भी मौजूद था। तीनों ने जान से मारने की धमकी देकर गैंगरेप किया था। मामले की सुनवाई करते हुए ज्योति लांबा की कोर्ट ने तीनों को 20-20 साल की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया। एक अन्य मामले में एसजीएम नगर थानाक्षेत्र में रहने वाली 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई और उस पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पीडि़ता के माता पिता मजूदरी करते हैं। 7 मई 2018 को पीडि़ता गली की दुकान से सामान लेेने गई थी। वहां सेक्टर 21 डी नियर सरकारी ट्यूबवेल के पास रहने वाला राजकुमार उर्फ राजा उससे काम करने के बहाने अपने कमरे पर ले गया और दुष्कर्म किया। बाद में उसे शर्मा चौक छोडक़र फरार हो गया। कोर्ट ने राजा को दस साल की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार/मनोज/संजीव

Updated On 20 Sep 2023 12:10 AM GMT
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