पुलिस ने गवाहों और ठोस सबूतों के बल पर पीडि़त को दिलवाया न्याय

फरीदाबाद, 29 सितम्बर (हि.स.)। वर्ष 2019 के दुष्कर्म के एक मामले में एडिशनल सेशन जज हेमराज मित्तल की कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी शाहरुख को 11 साल की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि अगस्त 2019 में आरोपी गौरव द्वारा एक 16 वर्षीय नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी शाहरुख (20) को पुलिस टीम ने 25 मार्च 2019 को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी अपने भाई के साथ ऑटो में था जो लडक़ी ऑटो में बैठने के बाद आरोपी ने लडक़ी का मुंह दबा लिया था और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी नूहं जिले के एरिया का रहने वाला है। पीडि़ता के पिता के द्वारा अपनी लडक़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई थी। लडक़ी के बरामदगी के बाद पीडि़ता ने ब्यान में बताया कि वह 12वीं क्लास की छात्रा है वह स्कूल से आ रही थी आरोपी ने रास्ते में ऑटो से आते वक्त अपने भाई के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी शाहरुख ऑटो चलने का काम करता है।

पीडि़त लडक़ी की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमे में पोक्सो एक्ट जोड़ी गई है। मामले में अदालत द्वारा सुनवाई के दौरान आरोपी शाहरुख के खिलाफ 11 साल की सजा व 50000 जुर्माना किया है साथ ही आरोपी के भाई अमीर की सुनवाई माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इससे अपराधी किस्म के व्यक्तियों में कानून का भय पैदा होगा और वह किसी भी प्रकार की आपराधिक वारदात को अंजाम की कोशिश नहीं करेंगे। इसके साथ ही आमजन में पुलिस, अदालत व कानून के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ होगा।

हिन्दुस्थान समाचार/मनोज/संजीव

Updated On 29 Sep 2023 6:08 PM GMT
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