जुर्माना न भरने पर काटनी होगी छह माह की अतिरिक्त कैद

हिसार, 29 सितम्बर (हि.स.)। एडीजे राजेश कुमार महता की अदालत ने 13 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने वाले चाचा को बीस साल कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सुनाई गई सजा के अनुसार दोषी पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त सजा उसे काटनी होगी।

अदालत में चले मामले के अनुसार पुलिस ने पीड़ित किशोरी की शिकायत पर 7 फरवरी 2019 को केस दर्ज किया था। दोषी चाचा पर इस दौरान जातिसूचक अपशब्द बोलने के आरोप है। डीडीए आनंद दहिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार लड़की के पड़ोस में परचून की दुकान है। दुकान मालिक जो कि रिश्ते में उसका चाचा लगता है, उसे बुलाकर अपनी दुकान में गया। दुकान में रखे फ्रिज के पीछे ले जाकर चाचा ने दुष्कर्म किया था। विरोध किया तो उसे धमकाया गया। इसके बाद घर चली गई थी और घर आकर मां की डांट के डर के कारण घटना के बारे में नही बताया था।

किशोरी ने पुलिस को बताया कि वह दूध लेने के लिए सहेली के घर गई थी। इस दौरान फिर से चाचा उसे रात 8 बजे ढाणी के पीछे ले गया और उसके साथ फिर से रेप किया। आरोप लगाया कि कुछ दिन बाद एक रास्ते एक अन्य चाचा मिला था, जिसके कहने पर ढाणी में चली गई थी। वहां पर आरोपी चाचा मिला था। जिनके दुष्कर्म करके पेट दर्द होने पर गोलियां दी थी। इसके बाद वह घर आई और चाचा द्वारा किया गया गलत काम के बारे में मां को बताई इसके बाद मां अपनी बेटी को लेकर पुलिस के पास गई। पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में अदालत ने दोषी करार दिए गए चाचा को शुक्रवार को यह सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर

Updated On 29 Sep 2023 7:56 PM GMT
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