सोनीपत, 19 सितंबर (हि.स.)। जिला के गांव शहजादपुर निवासी दीपक स्कूल के मैदान में धारदार हथियार व लाठी-डंडों से पीटकर जुलाई 2020 में हत्या कर दी गई थी इस मामले में मंगलवार को सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। गांव के ही रहने वाले पिता-पुत्र समेत तीनों दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

गांव शहजादपुर निवासी अमरदीप ने 23 जुलाई, 2020 को सदर थाना सोनीपत पुलिस को बताया था कि उनके बड़े भाई दीपक शर्मा (32) 22 जुलाई, 2020 की रात को स्कूल के मैदान में घूमने गए थे। इसी दौरान झगड़े की आवाज सुनकर जब वह मैदान में पहुंचे तो देखा कि गांव के सुरेंद्र, उसका बेटे धमू और एक अन्य ने उनके भाई को पकड़ रखा। सुरेंद्र व एक अन्य ने लाठी डंडों व धमू ने तेजधार हथियार से वार कर दीपक शर्मा को घायल कर दिया। उसने देखा कि सुरेंद्र, उसका बेटा धमू और एक अन्य हमलावर ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। आरोपियों की बाइक मौके पर ही रह गई थी। भाई को नागरिक अस्पताल लेकर गए थे। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अमरदीप के बयान पर आरोपी सुरेंद्र, उसके बेटे धमू व एक अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया था। अमरदीप ने बताया था कि उसके भाई दीपक शर्मा की गांव के सुरेंद्र के साथ एक सप्ताह पहले मामूली बात पर कहासुनी हो गई थी। सुरेंद्र ने उसके भाई दीपक से गलती मान ली थी। उन्हें नहीं था पता था कि गलती मानने के बाद भी आरोपी उससे रंजिश रखे हैं। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया। तीनों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ नरेंद्र/संजीव

Updated On 20 Sep 2023 12:11 AM GMT
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