रायगढ़ 19 सितंबर (हि.स. ) । राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देश और पर्यावरण संरक्षण मंडल के आदेश पर केलो नदी में गणेश या अन्य प्रतिमा विसर्जन करना प्रतिबंधित होगा। निगम प्रशासन द्वारा गणेश या अन्य प्रतिमा विसर्जन के लिए अतरमुड़ा मांगलिक भवन तालाब और विजयपुर तालाब की सुविधा दी गई है।प्रतिमा बनाने में सिंथेटिक, हार्मफुल कलर व अन्य केमिकल का उपयोग होता है। इसके संपर्क में आने पर जल दूषित होता है। इससे इस पानी के उपयोग करने वाले पशु-पक्षी, जीव जंतु पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसे देखते हुए ही राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण(एनजीटी) ने नदी में प्रतिमाओं के विसर्जन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देश एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल के आदेश के तहत निगम प्रशासन द्वारा केलो नदी में गणेश प्रतिमा या अन्य प्रतिमा विसर्जन करना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके एवज में निगम प्रशासन द्वारा अतरमुड़ा मांगलिक भवन तालाब और विजयपुर तालाब में गणेश प्रतिमा व अन्य प्रतिमा विसर्जन करने की सुविधा दी गई है। निर्देश के बाद भी केलो नदी में गणेश प्रतिमा अथवा अन्य प्रतिमा विसर्जन करते पाए जाने पर जुर्माना के साथ एफ आई आर व अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए शहरवासियों से केलो नदी में गणेश व अन्य प्रतिमा विसर्जन नहीं करके अतरमुड़ा तालाब व विजयपुर तालाब में प्रतिमा विसर्जन करने की अपील की है।

हिन्दुस्थान समाचार /रघुवीर प्रधान

Updated On 20 Sep 2023 12:09 AM GMT
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