नई दिल्ली, 19 सितंबर (हि.स.)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आईटीआर-7 फाइलिंग समेत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा आगे बढ़ा दिया है। अधिवक्ता नारायण जैन ने उपरोक्त तारीख बढ़ाने के लिए सीबीडीटी के कदम की सराहना की है।

अधिवक्ता नारायण जैन ने मंगलवार को इसको स्पष्ट करते हुए बताया है कि सीबीडीटी ने अपने परिपत्र संख्या 16/2023, दिनांक 18 सितंबर, 2023 में आईटीआर-7 और अन्य के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाया है। जैन ने बताया कि सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए सिर्फ फॉर्म 10बी, फॉर्म 10बीबी दाखिल करने की तारीख 31 अक्टूबर, 2023 तक और आईटीआर-7 दाखिल करने की तारीख 30 नवंबर, 2023 तक बढ़ाई है, न कि अन्य के लिए।

जैन ने कहा कि सीबीडीटी की ओर से जारी यह अधिसूचना ट्रस्ट या धर्मार्थ संस्थान आदि द्वारा फॉर्म 10बी, 10बीबी और आईटीआर-7 दाखिल करने तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि सीबीडीटी की समय-सीमा में दी गई यह छूट ट्रस्टों, संस्थानों, फंडों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों और केवल ऐसी कंपनियों आदि को राहत प्रदान करता है, जिन्हें धारा 139(4ए), 139(4बी), 139(4सी), या धारा 139(4डी) के तहत आईटीआर प्रस्तुत करना जरूरी है।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर/प्रभात

Updated On 19 Sep 2023 11:59 PM GMT
Agency Feed

Agency Feed

Next Story