बेगूसराय, 29 सितम्बर (हि.स.)। पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने एक मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को मुफस्सिल थाना के सिंघौल निवासी मो. मकसूद को भादवि की धारा-376 एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा-चार (दो) में दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास तथा 50 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई।

पॉक्सो न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को एक लाख रुपये की सहायता राशि पीड़िता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने आठ गवाहों की गवाही कराई है। इसी मामले के एक अन्य आरोपित मो. शमशाद को न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया।

आरोपित पर आरोप है कि सूचिका के घर में लोग बीमार थे, जिस कारण सूचिका घर में अकेली रह रही थी। आरोपित मो. मकसूद छह माह पूर्व से सूचिका को बहला-फुसलाकर कर खेत ले जाकर उसके साथ गलत काम करता था। एक दिन दुष्कर्म करते आरोपित पकड़ा गया, जिसके बाद मामला दर्ज कराया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार/सुरेन्द्र/चंदा

Updated On 29 Sep 2023 7:21 PM GMT
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