वाराणसी। न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) की अदालत ने असलहा तस्करी के मामले में दो आरोपितों को जमानत दे दी। गाजीपुर के सैदपुर, देवचंदपुर निवासी राम किंकर सिंह व भुड़कुड़ा के डिहवां…

वाराणसी। न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) की अदालत ने असलहा तस्करी के मामले में दो आरोपितों को जमानत दे दी। गाजीपुर के सैदपुर, देवचंदपुर निवासी राम किंकर सिंह व भुड़कुड़ा के डिहवां गांव निवासी प्रदीप कुमार सिंह को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा

प्रकरण के अनुसार चौबेपुर के कैथी ओवरब्रिज के समीप 15 नवम्बर 2022 को शिवपुर से असलहे देखकर गाजीपुर लौटते समय दो तस्करों को चौबेपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके पास से एक देसी पिस्टल 30 बोर के आधा दर्जन कारतूस व 6.80 लाख नकद, दो आइफोन व एक कार बरामद किया था।

पुलिस द्वारा नाम पता पूछने पर गाजीपुर के सैदपुर देवचंदपुर निवासी राम किंकर सिंह व भुड़कुड़ा के डिहवां गांव निवासी प्रदीप कुमार सिंह बताया।

Updated On 17 Nov 2022 8:24 AM GMT
Anurag

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