ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले के पैरोकार सोहनलाल आर्या ने जितेंद्र सिंह बिसेन पर दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा
वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद- श्रृंगार गौरी वाद में पैरोकार सोहन लाल आर्या ने लक्सा थाने में IPC की धारा420 में मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के…
वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद- श्रृंगार गौरी वाद में पैरोकार सोहन लाल आर्या ने लक्सा थाने में IPC की धारा420 में मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन के ऊपर मकान ख़रीद- फरोख्त में धोखाधड़ी करने पर दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज रहे जांच में जुट गयी है।
इस संबंध में सोहनलाल आर्या ने आरोप लगाते हुए बताया कि जितेंद्र सिंह ने बातचीत के दौरान मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि उनके मित्र का एक मकान नोयडा में है जिसे वो उन्हे सस्ते दाम में दिलवा सकते हैं । ऐसे में मैने ज्ञानवापी मुकदमें के दौरान दिल्ली आने जाने ko ध्यान में रखते हुए उनसे मकान दिलवाने की चर्चा की।
उन्होंने बताया कि इसपर जितेंद्र सिंह बिसेन ने कागज़ी कार्रावाई पूरी करने के लिए 3 लाख रुपये की दिमांड की जिसे मैने उन्हे दे दिया । इस बात अब एक साल पूरे हो चुके dadi पर ना तो मकान दिलवाया गया और ना ही 3 लाख रुपये वापस मिले। इसपर जब जितेंद्र सिंह बिसेन से पैसे वापस मांगे तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और पैसे ना देने को कहा। इसपर मैने मुकदमा दर्ज करवाया है।
वहीं लक्सा थाना प्रभारी ने तहरीर को संज्ञान में लेते हुए आइपीसी की धारा 406, 420 और 506 में मुकदमा पंजीकृत रहे जांच शुरु रहे दी है।