राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आज मंगलवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 11:05 बजे दीवानी न्यायालय पहुंचे। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी की जमानत अर्जी मंजूर कर 25-25 हजार रुपए के दो जमानतनामा दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

राहुल गांधी सुनवाई के दौरान कोर्ट में करीब 15 मिनट तक रहे। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी।

दायर याचिका में परिवादी विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया।

बता दें कि राहुल गांधी अमहट हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सड़क मार्ग से कोर्ट पहुंचे। परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने परिवादी व अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था। सोमवार को राहुल गांधी के अधिवक्ता केपी शुक्ल ने आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी के साथ ही मौका अर्जी देकर कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के कारण राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं।

Vipin Singh

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